बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम-8 के अन्तर्गत प्रत्येक बीज व्यवसायी (निजी विक्रेता एवं संस्थाये) जो बीज का व्यापार कर रहा है, द्वारा इस हेतु लायसेंस लेना आवश्यक है। प्रत्येक बीज व्यवसायी को लायसेंस अवधि समाप्ति के पूर्व उसका नवीनीकरण कराना होता है। इस हेतु बीज व्यवसायी को निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञापन अधिकारी (उप संचालक, कृषि) को आवेदन पत्र देना चाहिये। इसके साथ गोदान का नक्शा, निर्धारित फीस, बीज प्राप्ति के स्त्रोत का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन तथा उसकी विधिमान्यता अवधि
- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो बीजों के विक्रय, निर्यात या आयात के लिये कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम-4 के अन्तर्गत रूपये 50/- की अनुज्ञप्ति फीस सहित दो प्रतियों में एक आवेदन प्ररूप 'क' में अनुज्ञप्ति हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- इस आदेश के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति जब तक कि वह पहले ही निलम्बित या रद्द नही की जाती है, उसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध रहेगी।
अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण
बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम-7 के अन्तर्गत,
- ऐसा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक जो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना चाहता है, अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व रूपये 20/- की नवीनीकरण फीस सहित दो प्रतियों में नवीनीकरण के लिए एक आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप ''ग'' में करेगा। ऐसी फीस सहित ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करेगा।
- यदि अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नही किया जाता है अपितु वह अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से एक मान के अंदन किया जाता है तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस के अतिरिक्त रूपये 25/- की अतिरिक्त फीस के संदाय पर किया जा सकेगा।
अनुज्ञप्ति का संशोधन
बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम-17 के अन्तर्गत, अनुज्ञापन प्राधिकारी, बीज व्यवसायी से रूपए 10/- की फीस सहित लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर ऐसे व्यवसायी की अनुज्ञप्ति का संशोधन कर सकेगा।
अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति
राज्य शासन द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 11 के अन्तर्गत की जाती है। म.प्र. शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्र बी.14-3-92-चौदह-2 दिनांक 15-3-2000 के द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति व उनके अधिकारिता का क्षेत्र संसूचित है। (परिशिष्ट-4)
अनुज्ञप्ति का दिया जाना
बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम-5 के अन्तर्गत,अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जॉच जो वह ठीक समझ करने के पश्चात, किसी व्यक्ति को जो खंड 4 के अधीन उसके लिए आवेदन करता है प्रारूप ''ख'' में अनुज्ञप्ति दे सकेगा।
अनुज्ञप्ति हेतु अपात्र व्यवसायी:
- जिसकी इस आदेश के अधीन दी गई पहली अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है, ऐसी निलंबन की तारीख से एक वष की अवधि तक
- जिसकी इस आदेश के अधीन दी गई पहली अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है, ऐसी निलंबन की तारीख से एक वष की अवधि तक
- जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश के अधीन दोषसिध्द किया गया है आवेदन की तारीख से पहले पिछले तीन वर्ष के दौरान यदि उक्त अधिनियम के तहत दोषसिध्द किया गया हो।
अनुज्ञप्ति दिये जाने से इंकार किया जाना :
जब अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर देता है जिसने खंड 4 के अधीन उसके लिए आवेदन किया है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबध्द करेगा।
अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना
- यह कि अनुज्ञप्ति किसी तात्विक विशिष्ट के बारे में गलत तथ्यों पर अभिप्राप्त की गई हो या
- यह कि इस अध्याय के किसी उपबन्ध या किसी अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंधन किया गया हो।
व्यवसायी द्वारा स्टाक और मूल्य सूची का प्रदर्शन किया जाना
बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम-8 के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यवसायी कारोबार के अपने स्थान पर-
- अपने द्वारा धारित विभिन्न बीजों के दैनिक आधार पर प्रारंभिक अंतिम स्टाक को प्रदर्शित करेगा।
-
विभिन्न बीजों के मूल्यो या दारो को उपदर्शित करने वाली सूची प्रदर्शित करेगा।
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अनुज्ञप्ति पत्र का प्रदर्शन करना।
- भण्डारण क्षमता
व्यवहारियो द्वारा क्रेता को ज्ञापन का दिया जाना
प्रत्येक व्यवसायी बीज क्रेता को नकदी या प्रत्यय ज्ञापन देगा।